खनिजों के परिवहन के लिए वाहनों का पंजीकरण
All vehicles who want to ferry minerals from the mines have to mandatorly be registed with the directorate.
The documents that are are required are :-
सभी वाहन स्वामी जो अपने वाहनों से प्रदेश में खनिज का परिवहन करना चाहते है , उनको भूतत्वा एवं खनिकर्म विभाग में अपने वाहनों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
पंजीकरण की प्रक्रिया में पहले उनको वेबसाइट पर पंजीकरण करना है और उसके पश्चात अपने दस्तावेजों की मूल प्रतिलिपि ले कर MO के पास जाना होगा एवं उनको मूल प्रतिलिपि दिखा कर अपने पंजकरण की प्रतिक्रिया को पूर्ण करना होगा।
आवेदन फार्म भरने हेतु अपलोड किये जाने वाले आवष्यक दस्तावेज का विवरण निम्नवत है :-